सीमा-सचिन की शादी में आएगी कानूनी अड़चन! पाकिस्तान वापस जाएगी सीमा हैदर?

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सीमा-सचिन ने 12 मार्च को सात फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध गए. हालांकि इंडियन लॉ के मुताबिक सीमा-सचिन की शादी पर अब कई कानूनी गाज गिर सकते हैं

सीमा और सचिन मीणा ने अपने कथित शादी के सालगिरह (12 मार्च) के दिन (रबूपुरा, उत्तरप्रदेश) हिन्दू रीती रिवाजों के साथ शादी कर ली है. पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भारत आकर सीमा मीणा कहकर अपना संबोधन करती है. ऐसे में बीते दिनों सीमा-सचिन ने सात फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध गए. हालांकि इंडियन लॉ के मुताबिक सीमा-सचिन की शादी पर अब कई कानूनी गाज गिर सकते हैं.

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क्या कहता है इंडियन लॉ?

जानकारों के मुताबिक अगर किसी दूसरे धर्म के युवक/युवती हिन्दू धर्म के व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो उसकी दो प्रक्रिया है. पहला धर्म परिवर्तन करके और दूसरा स्पेशल मैरेज एक्ट.

क्या है हिन्दू मैरेज एक्ट?

हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार व्यक्ति के अगर जीवनसाथी की मृत्यु हो जाती है, पार्टनर के मानसिक संतुलन बिगड़ गई है, दोनों का उम्र 18 साल से ऊपर है, आपस में दोनों में सहमति है तो उसके लिए दूसरी शादी के दरवाजे खुल जाते हैं.

स्पेशल मैरेज एक्ट क्या कहता है?

स्पेशल मैरेज एक्ट के तहत कपल को जिले के रजिस्ट्रार मैरेज ऑफिसर को सुचना देनी होगी. इसके साथ दस्तवेज के रूप में कपल को एज और एड्रेस प्रूफ सबमिट करना होगा। इस दौरान ऑफिसर सुचना पब्लिश करेंगे जिसके अनुसार किसी भी शख्स को आपत्ति होने पर ऑब्जेक्शन दाखिल करने का अधिकार. ऑब्जेक्शन नहीं होने पर ऑफिसर अपना निर्णय लेंगे.

सीमा की शादी पर अड़चन!

सीमा और सचिन की शादी की बात करें तो दोनों के पास स्‍पेशल मैरिज एक्ट के नियमानुसार कुछ जरुरी डॉक्युमेंट्स होने जरुरी है. इसमें कपल के पास पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट होना अनिवार्य है. ऐसे में सीमा-सचिन की शादी में कानूनी पेंच फसेंगे.

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