CAA लागू होने के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थी अपना आवेदन भारत सरकार की पोर्टल पर कर सकते हैं. इसमें कई जरुरी डाक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार ने CAA लागू कर एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है. गृह मंत्रालय ने बीते दिनों के ऐलान करते हुए बताया था कि चुनाव से पहले CAA लागू कर दिया जायेगा. ऐसे में सवाल है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थी अपना आवेदन कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा कौन से डाक्यूमेंट्स की जरुरत होगी?
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कैसे होगा CAA के लिए आवेदन?
CAA के लिए तीन देशों के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत सरकार की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें पूछे गए जरुरी सवाल का सही से जवाब दें इस दौरान सब्मिट करने से पहले अपने फॉर्म को रीचेक कर लें. आपके रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी जांच पड़ताल होंगे। बता दें कि ऑनलाइन फॉर्म में 3 शेड्यूल है जिसमें दस्तावेज का क्राइटेरिया भी बांटा गया है.
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कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरुरी?
गृह मंत्रालय की जानकारी मुताबिक नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत गैर-मुस्लिम प्रवासियों (बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान) को नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म में शेड्यूल-1 A (9 तरह के), शेड्यूल-1B (20 तरह के) और शेड्यूल- 1C (एफिडेविट) के तहत डॉक्युमेंट्स सबमिट करना होगा.
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- भारत की नागरिकता पाने के लिए सबसे पहले तीन देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थी को ये प्रमाण देना होगा कि वो उस देश के नागरिक हैं. इसके लिए उन्हें उनका पासपोर्ट, देश का ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे.
- आवेदन करने वाले प्रवासी को भारत सरकार की तरफ से जारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बिजली-पानी का बिल, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड सबमिट करने होंगे.