आजम खान समेत पत्नी और बेटे को मिली बड़ी राहत, फिर भी जेल में रहेंगे सपा नेता 

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समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आजम खान को 7 साल की सजा मिली थी जिसपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. जबकि उनकी और पत्नी और बेटे को जमानत मिली

आजम खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है. आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में फैसला देते हुए उन्हें राहत दी है. समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आजम खान को 7 साल की सजा मिली थी जिसपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसी मामले में उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को जमानत दे दी गई है. 

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क्या था पूरा मामला?

राजनीति को करीब से समझने वाले और सियासी ताकत रखने वाले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान समेत परिवार को 18 अक्टूबर, 2023 को रामपुर की स्पेशल कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने 7-7 सजा सुनाई थी। दरअसल साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट चुनाव लड़कर जीत हासिल की. परिणाम आने के बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया था. 

लगा ये आरोप 

फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर उन पर आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फॉर्म में जो उम्र बताई है, असल में उनकी उम्र उतनी नहीं है. जबकि दो बर्थ सर्टिफिकेट केस को लेकर में आजम खान पर आरोप लगा. ऐसे में आजम परिवार ने इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सजा को चुनौती दी थी. मौजूदा समय में नौ बार रामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम पर 2 केस बाकी हैं. दोनों अभी रिहा नहीं हो सकते.

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